अपराधउत्तर प्रदेश

पास्को के अभियुक्त को हुई 20 साल की सजा और ₹45000 का जुर्माना ।

 

गाज़ीपुर ।

जनपद गाजीपुर के जिला न्यायालय के पास्को कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की सजा और ₹45000 का जुर्माना का आदेश सुना कर जेल भेजा है जिसके बाद पीड़ित पक्ष को आज राहत मिली है और उन्हें न्याय पर भरोसा जताया है।

पास्को एक्ट कोर्ट के लोक अभियोजक एडवोकेट अनुज राय ने बताया कि पास्को एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट में साल 2015 में मामला आया थ जिसमें अभीयुक्त गांव के ही एक लड़की को स्कूल मे परीक्षा के दौरान गायब हुआ था जिसके काफी खोजबीन के बाद लड़की बरामद हुई थी और 2015 में मामला दर्ज हुआ था और उसी के बाद से 376 सहित कई मामले दर्ज हुए थे और इसको लेकर 11 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आया था और माननीय न्यायाधीश ने आज फैसले को सुनाया है जिसके बाद से ही पीड़ित पक्ष को न्याय पर भरोसा बड़ा साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर नियंत्रण भी लगने की बात कही जा रही है उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी 20 साल की सजा और ₹45000 का जुर्माना की सजा सुनाई गई है ।

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