अपराधउत्तर प्रदेश

फिर हुई मोख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क।

कोतवाली पुलिस ने ढोल पीटकर सरे-बाजार कुर्क की 3.5 करोड़ की संपत्ति ।

ग़ाज़ीपुर ।

गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14-A के तहत सिटी मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की संपत्ति।

 योगी सरकार में माफियाओं पर करवाई का दौर जारी है, यूपी के गाज़ीपुर में जिला प्रशासन ने रविवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ आईएस-191 गैंग के लीडर मोख्तार अंसारी की बेमानी सम्पत्ति, जो उनकी माता स्व. राबिया खातून के नाम से दर्ज है, को जिला प्रशासन ने मुनादी कर कुर्क करने की कार्रवाई की है।सदर कोतवाली क्षेत्र के महंगे शहरी इलाके महुआबाग में इस कमर्शियल प्लाट की कीमत करोड़ो की आंकी जा रही है।

मुनादी के बाद सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी गाज़ीपुर के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मोख्तार अंसारी की बेनामी शहरी ज़मीन जो इनकी माता राबिया खातून के नाम पर दर्ज है, उक्त ज़मीन को आज कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस प्लाट का क्षेत्र लगभग 811 वर्ग मीटर है ।

सीओ सिटी ने इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख बताया है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में राजस्व और पॉलिसी कर्मी उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button