उत्तर प्रदेशधर्म

अक्षय तृतीया और ईद एक साथ पड़ने से शासन – प्रशासन हुआ पूरी तरह से सतर्क।

ईद में सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज़ , और बिना परमिशन नहीं निकलेगी कौन भी शोभायात्रा।

 

ग़ाज़ीपुर ।

कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी बैठक में लाऊडस्पीकर पर प्रशासन सख्त , नियमों की न हो अनदेखी-डीएम

पीस कमेटी की बैठक में हर वर्ग और विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने कही अपनी अपनी बात।

आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी के जिलों में प्रशासन सतर्क है, गाजीपुर शहर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई ।

इस अवसर पर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों एक साथ इकट्ठा हुए और अधिकारियों से अपनी समस्याओं को साझा किया वही जिलाधिकारी गाजीपुर ने लोगों को शांति और सौहार्द पूर्ण वातावरण में त्योहारों को मनाने की अपील की, चूंकि माहे पाक रमज़ान मेँ मुस्लिम समुदाय रौज़ा रख रहा है और आगामी तीन मई को ईद और अक्षय तृतीया (भगवान परशुराम का जन्मदिवस) का त्यौहार एक साथ पड़ रहा है, ऐसे में एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वह सड़कों पर या किसी नई जगह नमाज नहीं अता करें और न ही बिना सरकारी आदेश के कोई शोभायात्रा ही निकाल सकेगा।

जनता को संबोधित करते हुए आलाधिकारियों ने बताया कि मा० सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर वर्जित है और उसके बाद बजाना भी है तो तेज़ आवाज़ में नहीं, निर्धारित वॉल्यूम कंट्रोल आवाज़ के साथ ही बजाया जाएगा, जिससे किसी अन्य को परेशानी न हो ।

इस अवसर पर एसपी गाज़ीपुर रामबदन सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क है और चूंकि ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही त्योहार एक ही दिन पड़ रहे हैं इसलिए पीस कमेटी की बैठक नागरिकों के साथ करके सरकार की मंशा को बताया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में है।

वहीं जिलाधिकारी ने भी बताया कि लोगो की समस्याएं और परेशानी सुनी गई है और निदान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी हो गए हैं, चूंकि आगामी 3 मई को पवित्र माह रमजान ने ईद और हिंदुओं का त्यौहार अक्षय तृतीया एक साथ पड़ रहा है इसलिए सतर्कता बरतते हुए कोई भी नया धार्मिक अनुष्ठान नई जगह पर करने की इजाजत नहीं है और सार्वजनिक जगहों पर निर्धारण वर्जित रहेगा त्योहारों में सभी से शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण बनाकर रहने की अपील की गई है ।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाउडस्पीकर नियत वॉल्यूम कंट्रोल के साथ सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक नहीं बजाया जाएगा।

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