अपराधउत्तर प्रदेश

कभी भी हो सकती है अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी ।

भड़काऊ बयान देने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज ।

मऊ ।

बाहुबली मुख्तार अंसारी के  बेटे और समाजवादी  पार्टी  के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. यूपी  विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी के अर्जी को खारिज किया ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने  पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद  अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अदालत की रोक नहीं है ।

पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी कर गिरफ्तार सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अब्बास की गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक लगा रखी थी।

आपको बता दें विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था , जिसमें अब्बास अंसारी ने कहा था , “विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा । पहले उनसे अच्छी तरह से हिसाब लिया जाएगा ।  इस मामले में अखिलेश भैया (सपा नेता अखिलेश यादव) से बात भी हो चुकी है।

इसके बाद अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी । अब्बास अंसारी ने कहा था कि यह आपराधिक मामला नहीं है । इस मामले में चुनाव आयोग उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुका है ।

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