अपराधउत्तर प्रदेश

गैंगेस्टर कोर्ट ने मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार देते हुए सुनाया फैसला ।

लगभग 26 साल बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला ।

 

गाज़ीपुर ।

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही , जिरह और बहस पूरी हो चुकी है ।

जिसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट , वाराणसी ।

दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर ।

अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी ।

कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय , चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी ।

गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था ।

जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी , और आज 15 तारीख को फैसला आना था ।

जिसमें अब से कुछ समय पूर्व गैंगेस्टर कोर्ट ने मोख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार देते हुए  उन्हें 10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए आज लगभग 26 साल बाद अपना फैसला सुनाया ।

इस फैसले की ए.डी.जी.सी नीरज श्रीवास्तव ने सम्पूर्ण जानकारी मीडिया को दी ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button