अपराधउत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के मामले में भोला बिंद को 20 साल कड़ी सजा व 50 हजार अर्थदंड

गाजीपुर ।

न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म के मामले में दिलदार नगर थाना गांव शाहपुर वासी के भोला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है ।

अभियोजन के अनुसार एक गांव के आदमी ने थाना दिलदारनगर में इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक लड़की को उसके गांव के ही भोला बिंद 25 नवंबर 2012 को बहलाफुसला कर डरा धमकाकर भगा ले गया और गुप्त स्थान पर छिपा दिया काफी तलाश के बाद जब उसकी लड़की नही मिली तब उसने थाना सहित सभी पुलिस अधिकारियों को सूचना दिया कोई कार्यवाही नही होने पर न्यायालय में अर्जी लगाया ।

न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसकी पुत्री को 16 मार्च 2013 को बरामद किया और आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया

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