अपराधउत्तर प्रदेश

पत्निहंता पति को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा ।

गाजीपुर ।

अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को पत्नी हंता पति दिनेश चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की धनराशि न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

अभियोजन के अनुसार जनपद आजमगढ़ थाना बरदा गांव भुल्लनडीह के सरवन ने अपनी लकड़ी मनीषा की शादी  30 नवम्बर 2020 को सैदपुर के पटेल नगर कस्बा के दिनेश चौहान के साथ किया था शादी में अपने सामर्थ्यनुसार दान दहेज भी दिया था लेकिन उसके ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नही थे जिससे उसे काफी मारते पीटते थे जिसकी सूचना लड़की ने मोबाइल से दिया था ।

दहेज लोभी ससुरालीजन ने दिनांक 5 जुलाई 2021 को सूचना दिए कि तुम्हरी लड़की मर गई हैं सूचना पा कर वादी भागे भागे अपनी लडक़ी के ससुराल गया घर पर कोई नही था ।

मुहल्लेवालों ने बताया कि ये लोग लड़की की लाश को  लेकर बनारस गए हैं वादी की तहरीर पर थाना सैदपुर में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोपियो को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना पूरी कर आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 8 गवाहों को  पेश किया ।

जहा पर सभी गवाहों ने  अपना अपना बयान दर्ज कराया  दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद आरोपी बलिराम चौहान को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया वही दिनेश को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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