उत्तर प्रदेशराजनीति

मुख्तार अंसारी को मिली जमानत ।

गैंगेस्टर मामले में निजी मुचलके पर हुए रिहा ।

गाज़ीपुर।

मऊ विधायक मोख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

लंबे समय के बाद यह पहला मौका है जब अदालत से मुख्‍तार अंसारी को किसी मामले में जमानत मिली हो। मामले की सुनवाई के दौरान उनके करीबियों की भी मौजूदगी रही।

मुख्तार अंसारी ने हाइकोर्ट में जमानत (निरुद्धी) के लिए याचिका दाखिल कर बताया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वह 27 मई 2009 से न्यायिक हिरासत में है और वर्तमान समय में बांदा जनपद के जिला जेल में निरुद्ध हैं।

इस पर हाइकोर्ट ने बीते 11 जनवरी को आदेश दिया कि आरोपित द्वारा दो सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस आदेश को प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित न्यायालय से आदेश पारित किया जाए। इस पर मुख्तार के अधिवक्ता ने बीते 20 जनवरी काे दरख्वास्त पेश किया जिस पर सुनवाई के लिए 28 जनवरी तिथि नियत थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तिथि एक फरवरी नियत की गई।

आज एडीजे प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

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