अपराधउत्तर प्रदेश

वाहन के दस्तावेज नही दिखा पाया तो हो गई जेल ।

गाजीपुर।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रत्युष प्रकाश की अदालत ने सोमवार को मोटर वैकिल एक्ट के मुकदमे में वाहन का लाइसेन्स व इंश्योरेंस न्यायालय के सामने प्रस्तुत न करने के मामले में नन्दगंज थाना के दवोपुर निवासी रमेश यादव पुत्र सूबेदार यादव को 4 दिन की कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार आरोपी के वाहन के जांच पर आरोपी द्वारा वाहन सम्बन्धित कोई कागजात न दिखाने पर थाना करण्डा की पुलिस ने चालान करके वाहन को सीज कर दिया था।

जिसके लिए आरोपी ने न्यायालय में अपने वाहन को मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। आवेदन के साथ वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र के अलावा कोई और कागजात पेश नही कर पाया और अर्थदंड जमा करने में असमर्थता जाहिर किया।

न्यायालय में पूछे जाने पर अपना जुर्म कबूल किया, जिस पर न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। 

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