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31 जुलाई के पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में मची है होड़, नहीं बढ़ी तारीख।

रिटर्न भरने वाले हैं ओवरलोडेड , उपर से है रिटर्न साइट के धीमे चलने का है प्रेशर ।

 

ग़ाज़ीपुर ।

 वित्तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस समय टैक्स एडवोकेट्स, सीए, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के यहां लोगो की भीड़ लगी हुई है ।

कारण है 31 मार्च के बाद सभी को अपना टैक्स भरने की जल्दी है। करदाता वकीलों और अपने सीए के यहां रात रात भर जाग कर अपना रिटर्न भरवा रहे हैं।

ऐसे में गाज़ीपुर में टैक्स रिटर्न भरने वाले प्रोफेशनल्स काफी दबाव में हैं और उनका कहना है कि समय कम है और टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकम टैक्स के वकील राजेश कुमार केशरी बताते हैं कि सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं के हिसाब से एक आंकड़े के अनुसार हर साल 7 से 8 प्रतिशत आयकर दाताओं की वृद्धि हो रही है , और हर वित्तीय वर्ष का रिटर्न 31 मार्च के बाद भरना होता है जिसकी अंतिम अविधि 31 जुलाई होती है।

लेकिन टेक्निकली हम लोगो के पास 30 जून से 31 जुलाई के बीच ही इस काम के लिए ज्यादा प्रेशर होता है , क्योंकि मझोले और छोटी इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा है और उनके पास सिस्टेमेटिक डेटा भी जानकारी के अभाव में कम रहता है , लेकिन जनता जागरूक है और अपना रिटर्न बिना पेनाल्टी के भरना चाहती है , उन्होंने बताया कि अभी दो दिन और बचे हैं और अभी काफी लोगो का रिटर्न भरना बाकी है , ऐसे में सरकार भी एआईएस सिस्टम ले आयी है जिसमें पारदर्शिता तो है लेकिन एक रिटर्न भरने में समय पहले से औसतन ज्यादा लग रहा है , समय से नहीं भरने पर 5 लाख तक के रिटर्न पर पेनाल्टी 1000 है तो वहीं 5 लाख से ज्यादा वालों पर सीधे 5000 रुपए की पेनाल्टी लगनी तय है।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए और आयकर दाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए साइट और सिस्टम को और सुविधाजनक बनाना चाहिए जिससे कभी कभी साइट धीरे या रुक जाने की शिकायत है उससे निजात मिले।

फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ने की बात पर टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि अभीतक तो कोई नोटिफिकेशन्स नहीं आयी है, लेकिन इसे और समय के लिए बढ़ा देना उचित होगा, जिससे आयकरदाताओं को सुविधा हो जाएगी।

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