गाजीपुर।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से 70 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।
अभियोजन के अनुसार थाना नन्दगंज के मूड़रभा गांव की एक महिला ने थाने में इस आशय की तहरीर दिया कि 11 जनवरी 2016 को उसकी नाबालिक लड़की सिरगिथा बाजार से सामान खरीद कर अपने साइकिल से घर वापस आ रही थी कि रास्ते मे सराय तलबी के रामविलाश कुशवाहा के दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुकी इतने में रामविलास मेरी नाबालिक लड़की की साइकिल लेकर घर मे चला गया मेरी लड़की अंकल अंकल कहकर बुलाने लगी तभी आरोपी मेरी लड़की का हाथ पकड़कर घर मे खीच लिया और दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया लड़की रोते हुए घर आई और सारी बात बताई तब मैं और गांव के लोग रामविलास के दुकान पर गए गांव के लोग पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर दिए थे ।
वादनी कि सूचना पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और नाबालिक पीड़िता का डॉक्टरी कराकर न्यायालय में बयान दर्ज कराया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह व संयुक्त निदेशक अभियोजन दिलीप श्रीवास्तव ने न्यायालय में गवाहों को पेश किया और कुल 8 गवाहो ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।