एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
बढ़ते हुए निजी Hospitals के विवाद को कम करने के लिए, Haryana सरकार एक नया कानून ला रही है। इसके तहत, अब Haryana के निजी Hospitals पूरे बिल का भुगतान नहीं करने पर रोगी की शव को परिवार के सदस्यों को सौंपने से मना नहीं कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा करता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए एक प्रावधान होगा। इस संबंध में, Haryana सरकार ने Haryana Dead Body Respect Bill 2003 का मसौदा तैयार किया है।
माना जा रहा है कि यह बिल 15 December से शुरू होने वाले विधायिका सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें भी कार्रवाई के प्रावधान होंगे जो शव को सड़क पर रखकर सड़क को बंद करते हैं। इसके अलावा, यदि परिवार सहमत नहीं होता है, तो पुलिस और प्रशासन मिलकर शव का अंतिम संस्कार करेंगे ताकि शव को सड़क पर अपमानित नहीं किया जाए। यह लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाएगा। बता दें कि गृह मंत्री Anil Vij ने इस बिल के संबंध में आपत्ति जताई थी कि उन राज्यों को इसे पहले लागू करने वाले को इसके लाभ आदि को देखना चाहिए। इसके बाद मसौदे में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।
इस कानून को लाने की उद्देश्य
इस बिल को लाने के पीछे का मकसद मृत्यु के बाद किसी के शव की गरिमा को सुनिश्चित करना है। सरकार मानती है कि किसी के मृत्यु के बाद उसकी शव की गरिमा का उल्लंघन करना कानूनी रूप से गलत है। Haryana में कई मामले सामने आए हैं जिनमें निजी अस्पताल रोगी की पूर्ण बिल का भुगतान नहीं होने पर उसकी शव को हवाला लेते हैं। उसी तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं जहां परिवार के सदस्य शव के साथ सड़कें बंद कर रहे हैं। सरकार इन सभी मुद्दों का सामना करने के लिए एक नए कानून को लाने का निर्णय किया है।