1 लाख की जुर्माने की राशि मे 50 हजार पीड़ित को देय होगा
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी
पास्को एक्ट की नंबर 1 की अदालत के न्यायाधीश माननीय मनराज सिंह ने सुनाई सजा
गाजीपुर के न्यायालय विशेष न्यायालय पास्को एक्ट की नंबर 1 की अदालत के न्यायाधीश माननीय मनराज सिंह द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 18/2015 को मुकदमा अपराध संख्या 915/ 2015 धारा 363,366,376 भारतीय दंड संहिता व 3/चार पास्को एक्ट के तहत थाना खानपुर जनपद गाजीपुर ने अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम आह्लादपुर (बरबसपुर)थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर 363 में 7 साल का कठोर दंड व दस हजार का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 साल और अतिरिक्त कठोर सजा व 366 में 10 साल की कठोर सजा 20 हजार का जुर्माना अदा न करने पर 1 साल अतिरिक्त कठोर श्रम की सजा और 376/3 में 20 वर्ष का कठोरतम दंड 50 हजार जुर्माना अदा न करने पर 1 साल अतिरिक्त और 3/4 पास्को एक्ट में 10 साल की कठोरतम दंड और 20 हजार का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 साल के अतिरिक्त सजा और कुल मिलाकर न्यायालय द्वारा 20 साल की कठोर सजा के साथ एक लाख देय है और उसका 50 फीसदी पीड़िता को पुनर्वास देय होगा। इस बात की जानकारी अनुज कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पास्को कोर्ट नंबर 1 गाजीपुर ने दी है।