एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
नई दिल्ली.
हुर्रे! सुप्रीम कोर्ट के लिए। बिलकिस बानो के लिए। पिछले हफ्ते मानवाधिकारों से जुड़े सभी लोगों को खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के परिवार के 11 दोषी बलात्कारी-हत्यारों को वापस जेल भेज दिया। इसके साथ ही सजा में छूट देने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की खिंचाई की। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों ने बढ़ती उम्र और ‘अच्छे व्यवहार’ के आधार पर 14 साल की सजा काटने के बाद रिहाई की मांग की थी।
क्या जेल में अच्छा व्यवहार 2002 में उनके राक्षसी व्यवहार की भरपाई कर सकता है? गर्भवती बिलकिस बानो उस समय अपने माता-पिता से मिलने जा रही थी। हत्यारों में परिवार के पड़ोसी शामिल थे। बिलकिसस कहती हैं कि उनमें से एक ने मेरी बेटी को मेरी गोद से छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। इससे उसका सिर पत्थर से टकरा गया। बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसकी चचेरी बहन, जिसने दो दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था, के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके नवजात बच्चे को भी मार दिया गया। हमलावरों ने परिवार के कम से कम 14 सदस्यों की हत्या कर दी। बिलकिस बेहोश हो गई और हमलावरों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। अकेले सिर्फ उसकी ही जान बच गई थी।
सांप्रदायिक माहौल और बिलकिस के गुनाहगार
अपने परिवार के नरसंहार के बाद, बिलकिस पुलिस के पास गई, लेकिन उस समय के सांप्रदायिक माहौल में, उन्होंने उसके परिवार के हत्यारों के पीछे जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में बिलकिस ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया। इससे हत्यारों के अपराध के स्पष्ट सबूत सामने आए। गुजरात न्याय प्रणाली की समस्याओं और बिलकिस को धमकियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने हत्यारों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हममें से कई लोगों ने सराहना की। हत्यारों की शीघ्र रिहाई के लिए कोई भी याचिका महाराष्ट्र हाई कोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी जिसने उन्हें जेल में डाल दिया था। इसके बजाय, दोषियों ने गुजरात की अदालतों का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें पहले न्याय देने के लिए अयोग्य माना गया था। व्यापक आक्रोश के कारण, उन अदालतों ने 11 दोषी हत्यारों को रिहा कर दिया। इससे भी बदतर, दोषियों की रिहाई का जश्न मनाया गया। स्थानीय राजनेताओं ने उन्हें माला पहनाई और नायकों की तरह व्यवहार किया। बिलकिस बानो की पीड़ा बहुत अधिक थी।
फांसी के फंदे लायक लोगों को माला क्यों?
इस स्तंभकार ने स्वामीनॉमिक्स में ‘जो लोग फांसी के फंदे के लायक हैं उन्हें माला नहीं पहनाई जानी चाहिए’ शीर्षक से लेख लिखा था। इसमें कहा गया था कि भारत में न्याय की गुणवत्ता अप्रत्याशित हो सकती है, और कभी-कभी बुराई की जीत होती है और निर्दोष लोग जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या हम अन्याय से इतने स्तब्ध हो गए हैं कि हम भय महसूस करने की अपनी क्षमता खो रहे हैं? सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने भय महसूस कराने की अपनी क्षमता नहीं खोई है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने कानून की प्रारंभिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। चूंकि सजा महाराष्ट्र अदालत द्वारा पारित की गई थी, इसलिए किसी भी शीघ्र रिहाई को उसी अदालत में भेजा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात न्याय प्रणाली के पूर्वाग्रहों की आलोचना पहली बार नहीं की है।
कोडनानी को गुजरात दंगों की ‘सरगना’ कहा था
2008 में, गुजरात पुलिस-न्याय प्रणाली में पक्षपात के आरोपों से चिंतित, सुप्रीम कोर्ट ने नौ प्रमुख दंगा मामलों की फिर से जांच करने के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त किया। एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, जबकि निचले स्तर के अन्य लोगों को अभियोजन के योग्य पाया। इसके बाद हजारों मुकदमे चले। हालांकि, आलोचकों ने कहा कि एसआईटी वास्तव में स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि इसके तत्कालीन प्रमुख आरके राघवन के अलावा, आधे सदस्य गुजरात पुलिस से थे। एसआईटी ने पाया कि गुजरात की एक मंत्री, माया कोडनानी, नरोदा पाटिया में भीड़ को ‘उकसाने’ की दोषी थीं। कोडनानी पर मुकदमा चलाया गया और एक सेशन कोर्ट ने उसे दंगे का ‘सरगना’ कहा था। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उन्हें 2018 में बरी कर दिया। पिछले साल अहमदाबाद की विशेष सुनवाई अदालत ने उन्हें दूसरे दंगों के मामले में भी बरी कर दिया था। मामलों में बरी होने के साथ, वह राजनीति में फिर से प्रवेश कर सकती हैं। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की है।
2002 दंगे के हर मामले नहीं हो सकते ट्रांसफर
2002 के दंगों के हर मामले को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रमुख मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए, जैसा कि बिलकिस मामले में हुआ। वैकल्पिक तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाना चाहिए। एक और हाई-प्रोफाइल मामला गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि गुजरात पुलिस को 2002 में हिंदू दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। गुजरात सरकार ने हिरासत में मौत के मामले में पर्यवेक्षी अपराध के 1990 के पुराने मामले के लिए भट्ट को निलंबित कर दिया और मुकदमा चलाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें गुजरात में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसे गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। भट्ट और कोडनानी दोनों पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए।