एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
Yamunanagar: दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU), जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, अंत्योदय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।
जिला कलेक्टर कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत, वार्षिक आय लाख 80 हजार रुपये या 70 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले परिवार के सदस्य की मौत के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन Haryana फैमिली प्रोटेक्शन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता
जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना के तहत, वार्षिक आय लाख 80 हजार रुपये तक के परिवार के सदस्य की मौत या अक्षमता के मामले में वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसा कि FIDR के अनुसार सत्यापित होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मौत/अक्षमता के मामले में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, 15 वर्ष से 60 वर्ष के आयु समूह के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। Dayalu योजना के लाभ को केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक सीमित है।
‘Dayalu’ योजना में आयु समूह के अनुसार मिल रहे हैं लाभ
DC कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि Dayalu योजना के तहत, विभिन्न आयु समूहों के अनुसार लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए 1 लाख रुपये, 12 से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 वर्ष और ऊपर 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
इस लाभ में 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत प्राप्त की जाने वाली राशि भी शामिल है।
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