UP Police bharti 2023 को लेकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. यह मामला भर्ती के लिए तय आयु सीमा से संबंधित है. 55699 पदों की यूपी पुलिस भर्ती 2023 में उम्र की सीमा की छूट के संबंध में एक दाखिल याचिका की गई है जिसे लेकर राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
आयु सीमा पर विवाद
सत्यवीर व 11 अन्य की दायर याचिका पर सुनते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश को जारी किया. कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए यूपी आरक्षी भर्ती में आयु की सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है लेकिन नियमानुसार आरक्षित वर्ग को इस मामले में छूट का प्रावधान किया गया है. याचिका में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की साल 2018 में अंतिम भर्ती की गई और अब पांच वर्ष के अंतर पर इस साल 2023 में 52699 पदों की भर्ती का प्रस्ताव है जिसके लिए अप्लाई करने वाले कई युवा अभ्यर्थी तय आयु सीमा की वजह से बाहर हो सकते हैं.
22 नवंबर को अगली सुनवाई
याचियों के अधिवक्ता है विनोद कुमार मिश्र जिसके मुताबिक मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में 2017 से 2020 तक हर साल आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए तत्कालीन गृह सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया था पर कांस्टेबल पद के लिए साल 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं निकाली गई. सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए याचियों को दो सप्ताह का वक्त देकर 22 नवंबर की तारीख को अगली सुनवाई के लिए तय किया है.
दिसंबर तक प्रक्रिया होगी पूरी
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते सोमवार को एक आदेश जारी किया था जिसमें पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया तो आने वाले दिसंबर महीने में पूरी की जाएगी. इसके तहत कुल 67 हजार पदों को भरा जाएगा जिसमें यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई और जेल वार्डर समेत कई और खाली पद है. कांस्टेबल पद के लिए 52699, सब इंस्पेक्टर पद के लिए 2469 व जेल वार्डर के लिए 2833 पदों पर वैकेंसी को भरना है. कुछ ही दिनों में आसार है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 52000 भर्ती की आवेदन लिया जाने लगेगा. प्रदेश के लाखों युवाओं को इन भर्तियों के नोटिफिकेशन आने का बेसब्री से इंतजार है.