
ग़ाज़ीपुर ।
ग़ाज़ीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का विचाराधीन मामला की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया है।
इस बात की जानकारी शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया को दिया।
दरसल 2007 में मुख्तार अंसारी ,अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था । और विवेचना के बाद 2010 में आरोप पत्र प्रेषित हुआ था।
परंतु अफजाल अंसारी के द्वारा आरोप पत्र को चुनौती देते हुए एप्लीकेशन के साथ अपने को उनमोचित करने की मांग किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर या केस नहीं बनता ।
2013 से लेकर 2022 तक मामला विचाराधीन रहा । आज मामले को अति प्राचीन मानते हुए माननीय कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला देते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का आदेश दिया है।