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गाज़ीपुर ।
आज गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी एक बैठक में गाजीपुर आए हुए थे ।
जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर कोर्ट से 10 साल कैद बामशक्कत और ₹5 लाख के अर्थदंड की सज़ा सुनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि , मोख्तार के खिलाफ गाज़ीपुर की गैंगेस्टर कोर्ट में जिन 5 केस को आधार बनाकर पिछले 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर कानून की अधिकतम तय सीमा 10 साल की सजा सुनाई है ।
उनमें से 4 केस में मुख्तार पहले ही बरी हो चुके हैं और एक केस में विचारण चल रहा है, जिसमें कि उन्हें दोषी भी करार नहीं दिया गया है , उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को इसी तरह से दिल्ली से टाडा कोर्ट में भी दोषी करार दिया था , लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था।
अफजाल अंसारी ने बताया कि गैंगस्टर के जिस मुकदमे में गैंग चार्ट लगाई गई थी , उस गैंग चार्ट पर जिलाधिकारी गाजीपुर ने दस्तखत नहीं किया था और गैंगस्टर के मुकदमे में जब तक जिलाधिकारी गैंग चार्ट पर दस्तखत नहीं करते मुकदमा नहीं चल सकता , लेकिन इस मुकदमे में फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दे दिया गया।
उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए थे और 16 दिसंबर को उस पर तारीख पड़ी थी लेकिन उसके 1 दिन पहले ही 15 दिसंबर को इस मामले में सजा सुना दी गई वो भी जो अधिकतम है दस साल की ।
अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की सजा पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जो सजा दी है उससे ज्यादा समय से वह जेल में बंद है यह भी एक मामला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमने फैसले की कॉपी नहीं देखी है लेकिन उसका विचारण करके हम लोग हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करेंगे ।
बातों – बातों में उन्होंने जो संकेत दिए उसके अनुसार इस फैसले से अंसारी परिवार संतुष्ट नहीं है और गुण दोष के आधार पर हाई कोर्ट में समय रहते जल्द ही अपील फ़ाइल करेगा ।