दिल्ली सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए दिल्ली में एक नए रखरखाव शेड के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय हित में है।
शकूर बस्ती में शेड बनेगा. रेल मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग को पत्र लिखकर साइट को खाली करने के लिए आठ पेड़ों को हटाने और 70 पेड़ों के प्रत्यारोपण की मंजूरी मांगी थी।
प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, ‘रेलवे को आधुनिक बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत है। इस मंजूरी से देश को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। हम सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आधुनिक विकास का दिल्ली पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और प्रभावित होने वाले किसी भी पेड़ के लिए 10 गुना प्रतिपूरक वृक्षारोपण अनिवार्य कर रहे हैं।”
प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, सीएम ने कहा कि इसे एलजी वीके सक्सेना के समक्ष रखा जाएगा और वह इस विषय पर सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं।
प्रत्यारोपण चिन्हित परियोजना स्थल के आसपास होगा। राज्य सरकार ने रेलवे से कहा है कि सरकार द्वारा पहचाने गए और स्वीकृत किए गए स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर “एक भी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए”।
सरकार ने कहा कि अगर स्वीकृत पेड़ों के अलावा किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत अपराध माना जाएगा।
रेलवे के लिए 10 गुना पेड़ लगाना अनिवार्य, निर्माण के लिए उखाड़ देता है इस प्रकार वे अब 2140 नए पेड़ पौधे लगाएंगे। इन पेड़ों को पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर चिन्हित भूमि पार्सल पर लगाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, रेलवे अगले सात वर्षों तक पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेगा।
हटाए गए पेड़ों की जगह लगाए जाने वाले पेड़ों में नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर और अर्जुन समेत अन्य प्रजातियां शामिल हैं।
जिन पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना है, रेलवे को आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद तुरंत प्रक्रिया शुरू करने और छह महीने के भीतर इसे पूरा करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उन सभी प्रत्यारोपित पेड़ों के लिए जो जीवित नहीं रहते हैं, 15 फीट लंबे और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी पेड़ प्रजातियों को 1:5 के अनुपात में लगाया जाना चाहिए।
यदि किसी पेड़ पर पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा जब तक पक्षी उस पेड़ को छोड़ न दें।