अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग में दांव आजमाते हैं तो यह आपके लिए बड़ा अपडेट है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया है. इस निर्णय को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की.
पिछले महीने की बैठक में हुआ था फैसला
अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही, जिसके बाद फैसले को लागू करने का फैसला किया गया. माल एवं सेवा कर (GST) के बारे में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गई. पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स राइडिंग में दांव पर लगाई जाने वाले पूरे पैसे पर 28 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.
ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध
इस फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बैठक की गई. सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि टैक्स गेम के सकल राजस्व (GGR) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे. वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया टैक्स 1 अक्टूबर से प्रभाव में आने की संभावना है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी