हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है. हरियाणा के गृह सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं. बयान के मुताबिक नूंह के उपायुक्त ने हालात तनावपूर्ण होने की रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद इंटरनेट बैन का आदेश आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.
डीसी की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला
गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा, ‘नूंह डीसी की सिफारिश के बाद मेरा मानना है कि सार्वजनिक (Nuh Violence Latest Update) संपत्तियों को नुकसान और जनता में अशांति की स्थिति की संभावना है. ऐसे में मोबाइल इंटरनेट, डोंगल सर्विस और एसएमएस सर्विस का दुरुपयोग कर भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों का प्रसार किया जा सकता है. जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की हालत और बिगड़ने की आशंका है.’
31 जुलाई को हुई थी भीषण हिंसा
नूंह में 31 जुलाई को भीषण हिंसा (Nuh Violence Latest Update) हुई थी, जिसमें 84 कोस यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर समुदाय विशेष की भीड़ ने हमला बोल दिया था. इस घटना में अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों गाड़ियों को दंगाइयों ने जला दिया. इस घटना के बाद मोबाइल इंटरनेट को 8 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया था, जिसे बाद में 11 अगस्त तक बढ़ाया गया. अब इस बैन की तारीख 13 अगस्त तक कर दी गई है.
बंद चल रहे स्कूल-कॉलेज खुले
वहीं हिंसा (Nuh Violence Latest Update) के बाद से बंद चल रहे नूंह के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार से खुल गए. जिला प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई. मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रविंदर जैन के अनुसार, प्राइमरी सेक्शन के कुछ छात्र स्कूल लौट आए हैं, लेकिन उच्च कक्षा के छात्र अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं.
प्रिंसिपल बने बताया, ‘प्राइमरी सेक्शन के कुछ छात्र आ गए हैं, लेकिन उच्च कक्षा के छात्र नहीं आ रहे हैं. 15 अगस्त के कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र भी आए हैं. यह प्रशासन का एक अच्छा कदम है.’
कर्फ्यू उल्लंघन पर दी चेतावनी
नूंह (Nuh Violence Latest Update) के जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खडगटा ने 11 अगस्त को सुबह 07.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे (केवल 8.00 बजे) तक सार्वजनिक आंदोलन के लिए कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया. बैंकों के लिए एक अलग आदेश जारी किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में आगे कहा गया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत केस चलाया जाएगा.