सीबीआई (CBI) ने चारा घोटाला मामले (Fodder Scam Case) में आरजेडी (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की है. सीबीआई ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने 25 अगस्त को सुनवाई का आश्वासन दिया है. बता दें कि सीबीआई (CBI) ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
जमानत पर बाहर में लालू यादव
बता दें कि जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2022 को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला केस में जमानत दी गई थी. इससे पहले चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है. फिलहाल, लालू जमानत पर बाहर हैं.
खराब स्वास्थ्य के चलते मिली थी बेल
जान लें कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड के दुमका, देवघर, चाईबासा और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने से जुड़े चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. 74 साल के लालू अभी जमानत पर बाहर हैं. खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू ने जमानत के लिए अप्लाई किया था.
ये है घोटाले का पूरा मामला
डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से ज्यादा के गबन से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुना चुकी है. इसके अलावा लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. जान लें कि घोटाले के दौरान लालू प्रसाद यादव के पास अविभाजित बिहार का वित्त विभाग था. उस समय वे मुख्यमंत्री भी थे. लालू यादव को कथित तौर पर पशुपालन विभाग के जरिए रिश्वत मिली थी.