एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
Punjab और Haryana High Court ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पदों के पदों में प्रमोशन में हरियाणा सरकार के खिलाफ 50,000 रुपये का प्रति प्रार्थी जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन प्रक्रिया में बाधाएँ बनाई थीं।
इसके साथ ही, यह आदेश दिया गया है कि प्रार्थियों के पदोन्नति आदेशों को दो हफ्तों के भीतर जारी किया जाए। लगभग 3 महीने की सुनवाई के बाद, High Court ने 5 December को निर्णय रखा था।
Haryana न्यायिक शाखा के अधिकारी ने पिछले पूर्ण होने के बाद भी Haryana के 13 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद के प्रमोशन प्रक्रिया की अधिसूचना न करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में, High Court के सामने आने वाले वकील ने High Court को इस पत्र की भाषा पर आपत्ति जाहिर की थी जो Haryana सरकार ने 12 September को रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था। High Court ने इस पत्र की भाषा पर आपत्ति की थी।
पत्र में कहा गया था कि High Court ने प्रमोशन निर्णय लेने से पहले सरकार से परामर्श नहीं किया। सरकार ने प्रमोशन की सिफारिश के बिना परामर्श करने पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से कानूनी राय मांगी थी। इस राय के बाद ही तय हुआ कि 13 Haryana सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) अधिकारियों को अतिरिक्त जनपद और सत्र न्यायाधीश (ADSJ) के पद के लिए सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
Haryana उच्चतम न्यायिक सेवा नियम 2007 और संविधान के अनुसार धारा 309 के साथ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमोशन के लिए सरकार को नाम भेजने पर नहीं किया गया था। इसके बाद, High Court ने उस पत्र लिखने वाले संयुक्त सचिव को बुलाया था।
सरकार और High Court ने प्रशासनिक स्तर पर मुख मुकाबला किया था
न्यायालय ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार किसी और के लिए इस मामले की लड़ाई कर रही है। किसे पसंद है कि हम इस प्रमोशन प्रक्रिया में कुछ भूल गए हैं? Haryana सरकार और High Court इस पत्र के संदर्भ में मुँह मुँहे आए थे। इसके बाद, मामला दैनिक आधार पर सुना गया और High Court ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय रखा था। अब High Court ने न्यायिक शाखा के अधिकारियों की याचिका को स्वीकृत किया है और उन्हें पदोन्नति देने का आदेश दिया है। हालांकि, इस मामले में एक विस्तृत निर्णय अब भी बाकी है।