एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
Haryana News: नए साल के पहले दिन, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने केंद्र सरकार के हिट हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ तीन-दिन की हड़ताल शुरू की। इस दौरान, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने नए बस स्टैंड पहुंचकर नारे बुलंद करके सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। इस अवसर पर बस ऑपरेटर्स ने सरकार द्वारा पारित नए कानून के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की।
प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए इस नए कानून की पूरी तरह से गलती है। केंद्र सरकार को इसे जल्दी वापस लेना चाहिए। बताया गया कि हड़ताल के तीन दिनों के बाद आगे के निर्णय किए जाएंगे। कहा कि अगर सरकार के मंत्रियाँ और अन्य नेता खुद अपनी गाड़ियों को चलाएं, तो उन्हें ड्राइवर्स की मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स से इस हड़ताल में सहयोग करने की भी अपील की। प्राइवेट बस चालक रोहतश, बलविंदर सिंह, राहुल, रोशन लाल शर्मा, अजय चहल, जसबीर सिंह ने कहा कि वे सरकार के इस कानून का विरोध करेंगे। इस मौके पर शुभम, सुखविंद्रा आदि मौजूद थे।
आपका बन पर भी रुकावट डाली गई
इस कानून के खिलाफ प्रतिष्ठान ने सोमवार सुबह पुंडरी-राजाऊंड रोड को पीआई सरकार स्कूल के सामने बंद कर दिया है, नए कानून की रद्दी मांग करते हुए। इस अवसर पर सतीश पाई, सुखदेव पाई, दीपक पाई, नरेश पाई, कुलदीप पाई, सतबीर पाई आदि मौजूद थे।
हांसी में 192 प्राइवेट बसें नहीं चलीं
नए कानून के खिलाफ आपत्ति हांसी, हिसार में भी दिखी। इस दौरान, 192 प्राइवेट बसें अपने-अपने मार्गों पर नहीं चलीं। ड्राइवर्स ने बस स्टैंड पर हड़ताल में बैठ ली और कानून की रद्दी की मांग की। ड्राइवर्स ने चेताया कि प्रस्तावित नए कानून में सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दस साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना है। इसके कारण, प्राइवेट बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल पर बैठ दी।
ड्राइवर्स ने कहा कि वे लगभग रोजगार 400 रुपये कमाते हैं। यदि एक दुर्घटना में ऐसा जुर्माना और सजा होगी, तो परिवार भूखमरी की कगार पर होगा। जुर्माना राशि कहां से चुकता की जाएगी? इसलिए ऐसा कानून नहीं लाया जाना चाहिए। इसके अलावा, दो दिन पहले ट्रक ड्राइवर्स ने भी नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बस ड्राइवर्स ने कहा कि नए कानून से ड्राइवर्स को चोट लगेगी।