एम के न्यूज / महेन्द्र शर्मा
Haryana News: Haryana सरकार ने आठ साल पुरानी स्टेज कैरिज स्कीम में परिवर्तन किए हैं। परिवहन विभाग ने Supreme Court के निर्देशों के अनुसार स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधित योजना का मसौदा कुछ निजी बस चालकों ने Punjab और Haryana High Court में चुनौती दी थी। इसके कारण, स्टेज कैरिज स्कीम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
Haryana के निजी बस ऑपरेटर अब किसी भी शुल्क के बिना मार्ग बदल सकेंगे। राज्य सरकार ने आठ साल पुरानी स्टेज कैरिज स्कीम में संशोधन किया है। 583 लोगों ने स्टेज कैरिज स्कीम के संबंध में आपत्तियां और सुझाव दिए थे, इसके बाद एक नई नीति तैयार की गई है। इसके साथ, अब सहकारी परिवहन समितियों की और से अधिक बसें सड़कों पर चला सकेंगी।
स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन
परिवहन विभाग ने Supreme Court के निर्देशों के अनुसार स्टेज कैरिज स्कीम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव नवदीप सिंह वर्क ने कहा कि 27 जुलाई 2023 को जारी की गई अधिसूचना में स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित किया गया था।
बस ऑपरेटरों ने चुनौती दी थी High Court में
इसमें सुझाव भी था कि सीमांत परमिट होल्डर को बिना किसी शुल्क के अपना मार्ग बदलने की अनुमति दी जा सकती है। इस मसौदे की अद्यतित योजना को कुछ निजी बस ऑपरेटरों ने Punjab और Haryana High Court में चुनौती दी थी। इसके कारण, स्टेज कैरिज स्कीम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
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