गाजीपुर ।
साली की हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास के 5 लाख का अर्थदण्ड
अपर सत्र न्यायाधीश/FTC द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने सुनाया फैसला
अलीशा इरफान नाम की युवती का 2 नवम्बर 2019 को चापड़ से निर्मम हत्या की गई थी
बिरनो थाना इलाके के ढेबुवा गांव के पास झाड़ियों में छत विछत लाश मिली थी
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर रही थी
विवेचना के दौरान आलीशा का हत्यारा उसका जीजा इमाम बख्स ही निकला
गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/FTC द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने साली की निर्मम हत्या के मामले में जीजा इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स को आजीवन कारावास के साथ 5 लाख के अर्थदण्ड से दंडित किया है। दरअसल आरोपी इमाम बख्स ने अपनी साली अलीशा इरफान की 2 नवम्बर 2019 को बिरनो थाना इलाके में चापड़ से निर्मम हत्या कर पहचान छुपाने के लिए चेहरा को बुरी तरह से कुंच दिया था। पुलिस ने मामले में वर्क आउट कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बता दें कि थाना भांवरकोल गांव निवासी पखनपुरा के इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को आजीवन कारावास के साथ 5 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है। अभियोजन अखिलेश सिंह के अनुसार गांव महमूदपुर ढेबुवा के चौकीदार रामकृत पासवान ने थाना बिरनो में 2 नवम्बर 2019 को सूचना दिया कि राम, श्याम के भठठे के पास झाड़ियों में एक महिला का छत भिच्छत शव पड़ा हुआ है । उधर मृतका के भाई अरसद ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन थाना कोतवाली में दिया। तब तक वादी को पता चला कि एक महिला का शव थाना बिरनो में पड़ा है। वादी ने जाकर शव की शनाख्त किया । थाना बिरनो की पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की दौरान विवेचना आरोपी इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया ।