गाजीपुर ।
अपर सत्र न्यायाधीश/FTC द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को निर्मम डबल मर्डर के बहुचर्चित मामले में पिता पुत्र सहित 4 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी दुर्गा चौबे,व उनके पुत्र बिट्टू चौबे को 4 लाख 500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
( सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलेश सिंह अपने दादा राम नवल सिंह व उनके साथी अखिलेश दुबे की नुवाव ( बिहार ) में हुई हत्या के मुकदमे में पैरवी करते थे उसी मुकदमे में दुर्गा चौबे वादी थे और कमलेश सिंह उस मुकदमे में गवाही दी थी उसी के रंजिश में दुर्गा चौबे काफी समय से मौके की तलाश में थे। )
वही उनके लड़के दिलीप चौबे , राकेश चौबे पर 4 लाख 35 हजार 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ अर्थदंड की धनराशि से 70/: धनराशि मृतक के उत्तराधिकारी को देने का हुक्म दिया है अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल के गांव तिरलोकपुर निवासी रामविलास सिंह ने 19 दिसम्बर 2009 को इस आशय का तहरीर दिया कि बीती रात को उसका एक मात्र लड़का कमलेश सिंह व उसकी पत्नी सरोज सिंह सामने के कमरे में सोया हुआ था की अर्धरात्रि को आरोपी दुर्गा चौबे और उनके लड़के दिलीप चौबे , राकेश चौबे , बिट्टू चौबे तथा नंदू यादव उर्फ नंदजी यादव एक राय होकर मेरे लड़के के कमरे के तरफ गए आपस मे कहने लगे कि यह घूम – फिर कर बिहार जा कर अपने दादा राम नवल सिंह व साथी अखिलेश दुबे के मुकदमें की पैरवी कर रहा इसे जान से मार दिया जाए उनकी बातचीत करने की आवाज पर कमलेश जग गया उसके ऊपर उपरोक्त लोगो ने कट्टा बंदूक से हमला कर दिया । जिससे गोली लगने पर वह गिर गया गोली की आवाज पर उसकी पत्नी सरोज बाहर के तरफ भागी तो उसको भी इन लोगों ने गोली मार दिया दोनो लोगो की मौत हो गई वादी की सूचना पर थाना सुहवल में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया ।
सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय पिता व पुत्रों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया वही संदेह का लाभ देते हुए नंदू यादव उर्फ नंदजी यादव को दोषमुक्त कर दिया।