गाजीपुर ।
न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ ही 55000 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म दिया है ।
अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर गांव तराव के दिलीप कुमार गुप्ता ने थाना सैदपुर में इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक लड़की घर में अकेली थी अकेले का फायदा उठाकर गांव का याशीन अहमद उर्फ सोना उसकी लड़की के साथ जरदस्ती दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालने की धमकी दिया घटना से लड़की काफी डरी सहमी हुई थी ।
घटना की जानकारी होने पर वादी ने सूचना दिया वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।