गाजीपुर ।
न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचन्द्र वैश्य की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरविंद यादव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है ।
अभियोजन के अनुसार थाना गहमर गांव अठहठा की एक महिला ने इस आशय की तहरीर दी कि उसकी उसकी नाबालिक लड़की को 16 मई 2013 को सुबह 6 बजे गांव के ही अरविंद यादव ने उसकी लड़की को बहलाफुसला कर कही ले गए जहाँ उसको मारपीट कर जरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और गांव के बाहर छोड दिया वादनी ने इसकी सूचना थाना गहमर में दी कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया ।
उनके आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया और साथ ही साथ न्यायालय में दर्ज कराया पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किये सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।