गाजीपुर।
कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय गुलाब सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष गहमर पर पांच सौ रुपये तथा थाना के पैरवीकार पर 200 रुपये अर्थदंड लगाया है।
यह अर्थदंड उनके वेतन से काट कर न्यायालय के कोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को अनुपालन के लिए भेजा है। गहमर थाने में दर्ज हत्या के मामले में विचारण न्यायालय में चल रहा है।
उक्त मुकदमे में विवेचक सुरेंद्र कुमार पांडेय का प्रतिपरीक्षा न्यायालय में होना है, लेकिन हत्या प्रयुक्त माल न्यायालय के सामने कई तिथियों से पेश नहीं हो पा रहा है।
जिसके अभाव में गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं हो पा रही है जबकि माल मुकदमा लाने के लिए न्यायालय से कई बार आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष गहमर व थाना पैरवीकार की लापरवाही मानते हुए उक्त आदेश पारित किया।