गाजीपुर।
हत्या के आरोपियो को कोर्ट ने सुनाई सात वर्ष की सजा व एक लाख का अर्थदण्ड
सेकेंड फ़ास्ट ट्रैक के न्यायाधीश दुर्गेश पाण्डेय ने सुनाई सजा
भुड़कुड़ा थाना इलाके के एमावंशी निवासी सुरेंद्र राम की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई थी
मृतक सुरेंद्र राम की पुत्री ने भुड़कुड़ा थाने में दर्ज कराई थी मुकदमा
गाजीपुर के सेकेण्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय ने लाठी-डण्डे से मारकर हत्या करने के आरोपियो को सात वर्ष की सजा व एल लाख रूपये की जुर्माने का दण्ड दिया है। इस संदर्भ में जिला सहायक अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह ने बताया कि मृतक सुरेंद्र राम की पुत्री संगीता निवासी ऐमावंशी थाना भुड़कुड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजेंद्र राम, अश्वनी व दुष्यंत पुत्रगण राजेंद्र राम, लालता देवी पत्नी राजेंद्र राम ने हैण्डपंप के पानी के विवाद को लेकर मेरे पिता को लाठी-डण्डे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिये। जिनका बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गयी। भुड़कुड़ा पुलिस ने घटना की रिपोर्ट संख्या 267/2007 में धारा में 304, 325, 323, 352, 504 व 506 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर चार्जशीट को कोर्ट में प्रस्तुत किया। नयायालय में दस गवाहो का परीक्षण हुआ, बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियो को सात वर्ष की सजा व एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।