मऊ।
मुख्तार अंसारी के बेटे सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की अर्जी एमपी एमएलए कोट्र ने खारिज कर दी है । दोनों पर यह आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से अधिकारियों को धमकी दी और आचार संहिता का उल्लंघन किया ।
विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है जहाँ अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया था ।
उन पर यहआरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाया जाएगा. उन्होंने इस धमकी को मंच से ही खुलेआम दिया था।