उत्तर प्रदेश

समस्त शराब की दुकानों को इतने समय तक बंद करने का हुआ आदेश ।

गाजीपुर।

जिलाधिकारी एम. पी. सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा- 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा- 135 (ग) में उपबन्धित प्राविधानों के अनुपालन मे लोक शान्ति बनाये रखने स्वतंत्र , निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु  मतदान दिवस 9 अप्रैल को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय सायं 4 बजे से 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 7 अप्रैल को सायं 4 बजे से मतदान समाप्ति तक जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी शराब , विदेशी मदिरा , बीयर , माडलशॉप , भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापी) तथा मतगणना दिवस 12 अप्रैल को जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी मदिरा विदेशी मदिरा , बीयर , माडलशाप , भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापनों) से बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का आदेशित किया है। इस बन्दी हेतु लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा।

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