अपराधउत्तर प्रदेश

पत्नीहंता को आजीवन कारावास की मिली सजा ।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाते हुए 75000 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया ।

 

ग़ाज़ीपुर ।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को पत्नी हंता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75000 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिसत वादी को देने का दिया आदेश दिया है ।

अभियोजन के अनुसार थाना जमानिया गांव नई बाजार उर्फ खरगसीपुर के अभिनंदन यादव उर्फ मंटू यादव अपनी बहन रेनू की शादी 2008 में भभुआ विहार के बहुआरा कुदरा निवासी पप्पू सिंह यादव के साथ किया था लगभग एक वर्ष से उसकी बहन मायके में रह रही थी 7 अप्रैल 2017 को उसके जीजा पप्पू यादव उसके घर आये और उसकी बहन व उसके बच्चे अर्पित को दवा कराने के बहाने ले गया शाम होने तक पप्पू ना अपने घर पहुँचा और न उसके घर ही वापस आया लगभग 4 दिन बाद उसकी छोटी बहन निरमा यादव को समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि एक महिला की लाश गांव के ही गायघाट पर मिलीं है फोटो देखकर वह पहचानी और सूचना अपने भाई को दी वादी के तहरीर पर थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया ।

इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई  ।

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